यूपी कन्या सुमंगला योजना: बेटी को 6 चरणों में ₹25,000 तक — कौन पात्र, कैसे आवेदन (केवल उत्तर प्रदेश)
महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार✓ आधिकारिक नोटिस से मिलान किया गया ·
कौन ले सकता है
- उत्तर प्रदेश का निवासी परिवार
- परिवार की सालाना आय अधिकतम ₹3 लाख
- एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां; परिवार में अधिकतम दो बच्चे (जुड़वां पर छूट)
- जन्म चरण के लिए: बेटी 01-04-2019 या उसके बाद जन्मी हो
कौन नहीं ले सकता
- जो परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं है
- जिस परिवार की सालाना आय ₹3 लाख से ज़्यादा है
ज़रूरी दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हैं उन पर टिक करें
आवेदन कैसे करें
- mksy.up.gov.in खोलें
- पात्रता जांचें और आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) का पंजीकरण करें
- बेटी का पंजीकरण करें और उसके चरण का आवेदन भरें
- आवेदन का प्रिंट लें और स्थिति ट्रैक करें
स्टेटस / पैसा कैसे चेक करें
- mksy.up.gov.in पर आवेदन की स्थिति देखें
- बैंक खाते में जमा राशि जांचें
| संस्था | महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार |
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बेटी को 6 चरणों में आर्थिक मदद मिलती है — कुल मिलाकर ₹25,000। परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो और सालाना आय ₹3 लाख तक हो। यह योजना केवल उत्तर प्रदेश के लिए है। आवेदन mksy.up.gov.in पर होता है।
किस चरण में कितना पैसा?
जन्म (01-04-2019 या उसके बाद): ₹5,000। पूर्ण टीकाकरण: ₹2,000। कक्षा 1 में दाखिला: ₹3,000। कक्षा 6 में दाखिला: ₹3,000। कक्षा 9 में दाखिला: ₹5,000। कक्षा 10/12 पास करने के बाद स्नातक डिग्री या कम से कम 2 साल के प्रमाणित डिप्लोमा में दाखिला: ₹7,000। बालिका बालिग हो तो केवल अंतिम चरण के लिए वह खुद आवेदन कर सकती है।
आधिकारिक लिंक
FAQ
क्या दूसरे राज्य के लोग आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। निवास के प्रमाण में राशन कार्ड, आधार, वोटर आईडी, बिजली या टेलीफोन बिल मान्य हैं।
कितनी बेटियों को लाभ मिलेगा?
एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को। परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों; दूसरे प्रसव में जुड़वां होने पर तीसरी बेटी को भी लाभ मिल सकता है।
यह एक अनौपचारिक सूचना वेबसाइट है। हम किसी सरकारी विभाग से जुड़े नहीं हैं। आवेदन या परिणाम के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट देखें।