राशन कार्ड: हर महीने मुफ्त अनाज — कितना मिलेगा, किसी भी राज्य में कैसे लें, शिकायत कहां करें
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार✓ आधिकारिक नोटिस से मिलान किया गया ·
कौन ले सकता है
- राज्य सरकार की सूची में AAY (अंत्योदय) या प्राथमिकता (PHH) परिवार
- ग्रामीण आबादी के 75% तक और शहरी के 50% तक लोग कानून के तहत पात्र
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं, 6 माह–14 साल के बच्चे — ICDS/पीएम पोषण के भोजन के हकदार
कौन नहीं ले सकता
- जिन परिवारों को आपकी राज्य सरकार ने AAY या प्राथमिकता सूची में नहीं रखा — सूची राज्य तय करता है
ज़रूरी दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हैं उन पर टिक करें
आवेदन कैसे करें
- NFSA वेबसाइट पर 'Ration Card Details on State Portals' खोलें
- अपना राज्य चुनकर उसके खाद्य एवं आपूर्ति पोर्टल पर जाएं
- वहां राशन कार्ड के लिए आवेदन करें या नज़दीकी जिला खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय से पूछें
स्टेटस / पैसा कैसे चेक करें
- 'मेरा राशन' ऐप में अपना हक, पास की दुकान और पिछला राशन देखें
- अपने राज्य के पोर्टल पर कार्ड की जानकारी देखें
- राशन न मिले या कम मिले तो हेल्पलाइन 1967 पर शिकायत करें
हेल्पलाइन
| संस्था | खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार |
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के तहत ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% तक लोग सरकारी राशन के हकदार हैं, जो अभी मुफ्त मिलता है। अंत्योदय (AAY) परिवार को 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह और प्राथमिकता (PHH) परिवार को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह। वन नेशन वन राशन कार्ड से यही राशन आप देश की किसी भी ई-पॉस राशन दुकान से ले सकते हैं।
राशन कार्ड कौन बनाता है?
राशन कार्ड आपकी राज्य सरकार जारी करती है और वही तय करती है कि कौन-सा परिवार AAY या प्राथमिकता सूची में है। आवेदन आपके राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर होता है। हर राज्य का पोर्टल NFSA वेबसाइट पर ‘Ration Card Details on State Portals’ में मिल जाता है। ज़रूरी कागज़ात राज्य के हिसाब से अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने राज्य के पोर्टल पर देख लें।
FAQ
क्या राशन के लिए पैसे देने होंगे?
अभी NFSA का अनाज मुफ्त दिया जा रहा है।
दूसरे राज्य में राशन कैसे मिलेगा?
वन नेशन वन राशन कार्ड से किसी भी ई-पॉस राशन दुकान पर अपने राशन कार्ड या आधार से, फिंगरप्रिंट के साथ।
गर्भवती महिलाओं और बच्चों को क्या मिलता है?
गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा 6 माह से 14 साल के बच्चों को ICDS और पीएम पोषण योजना के तहत तय पोषण मानकों के अनुसार भोजन का अधिकार है।
यह एक अनौपचारिक सूचना वेबसाइट है। हम किसी सरकारी विभाग से जुड़े नहीं हैं। आवेदन या परिणाम के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट देखें।